अतिशेष अतिथि शिक्षको का होगा समायोजन आदेश जारी

Dharmendra Choudhary
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मध्यप्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिये बड़ी खबर है। जिन अतिथि शिक्षकों की जगह उच्च पद प्रभार से नियमित शिक्षक आ चुके है। उन्हें बेरोजगार होने का डर सता रहा है। हालाकि डीपीआई ने किसी भी अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने के निर्देश दिए थे। लेकिन कई जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रमोशन से आये नियमित शिक्षकों के जॉइन होने के बाद अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी कर चुके है।


रिक्त पदों पर समायोजित होंगे अतिथि शिक्षक 

अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है कार्यालय विकासखण्ड अधिकारी बनखेडी जिला नर्मदापरम के पत्र क्रमांक /538/अति.शि./2023 दिनांक 12/12/2023 को लेख किया वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त पूर्व निर्देशो के तहत जिस संकुल में अतिथि शिक्षक के स्थान पर उच्च पद प्रभार के अंतर्गत लोक सेवको की पद स्थापना हो गई है। उन अतिथि शिक्षक को संकुल / विकासखंड या अन्य संस्था जहाँ अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। उन्हें उस संस्था में शैक्षणिक व्यवस्था के तहत पदस्थ करे । एवम मानदेय हेतु उपस्थिति पत्रक संकुल में जमा करें। जिससे अतिथि शिक्षकों का मानदेय देना सुनिश्चित किया जा सके। एवम जो अतिथि शिक्षक अतिशेष के स्थिति में है। उनकी जानकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करें। यदि कोई भी अतिथि शिक्षक कोई भी समायोजन स्थान में जाने से मना करते है तो उनका आवेदन लिखित में लेकर उन अतिथि शिक्षको का मानदेय भुगतान नही किया जाएगा।



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