अतिथि शिक्षक खबर : मध्यप्रदेश में कार्यरत लगभग 70 हजार अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा झटका लगने वाला है। हालही में प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन उच्च पद के लिए हुआ था। लेकिन निर्वाचन कार्य के कारण प्रमोट हुए शिक्षक को संकुल से कार्यमुक्त नही किया गया था। लेकिन वर्तमान समय मे आचार संहिता हट चुकी है और जिन शिक्षकों का प्रमोशन आदेश हो चुका है। उनको तत्काल नई संस्था में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है।
अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका
अतिथि शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। कार्यलय जिला शिक्षा अधिकारी जिला नीमच के द्वारा दिनांक 07/12/2023 को आदेश क्रमांक स्था.3/अतिथि शिक्षक/2023/1208 में लेख किया गया कि उच्च पद प्रभार के कारण यदि किसी संस्था में विषय शिक्षक की पदपूर्ति होने पर उस विषय के अतिथि शिक्षक को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। यदि को संस्था उच्च पद प्रभार के कारण शिक्षक वहीन हो रही है तो संकुल केंद्र के निकटम अतिशेष वाली संस्था से उपलब्धता अनुसार शिक्षक की पद पूर्ति की जावे। यदि किसी संकुल केंद्र में अनावश्यक अतिथि शिक्षक कार्यरत पाए गए तो संबंधित संकुल प्राचार्य इसके लिए सीधे जिम्मेदार होगा। इस आदेश ये यह साफ हो चुका है कि अब अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।