मध्यप्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है हाल ही में शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक के प्रमोशन आदेश जारी किए थे। जिसके चलते विभिन्न विद्यालय में कार्य अतिथि शिक्षक विद्यालय से कार्यमुक्त हो चुके हैं और अतिथि शिक्षक के सामने बेरोजगारी का संकट आ खड़ा हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय ने पत्र क्रमांक /अति./शि./2023-24/286 दिनांक 03/10/2023 को अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक की उपस्थिति के उपरांत कार्यमुक्त करने का आदेश दिया था। लेकिन दूसरे दिन 04/10/2023 को लोक शिक्षण संचालनालय ने पत्र क्रमांक /अति./शि./ 2023-24/286 में लेख के अनुसार आगामी आदेश तक अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद डीपीआई कि तरफ से अतिथि शिक्षकों की कार्यमुक्त को लेकर कोई भी आदेश नही किये गए। इसके बावजूद विभिन्न जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया ।
DPI ने दिए निर्देश कार्यमुक्त अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल से होंगे पृथक
लोक शिक्षण संचालनालय ने दिनांक 08/01/2024 को अतिथि शिक्षकों की कार्यमुक्ति से सम्बंधित समस्त प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में अतिथि शिक्षकों को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलो के जिला शिक्षा अधिकारियों को VC के माध्यम से निर्देश दिए है। जहाँ स्वीकृत पदों पर नवीन नियुक्ति,उच्च प्रभार या स्थानांतरण से नियमित शिक्षक उपस्थित हो चुके है। तत्काल वहाँ से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को GFMS पोर्टल से पृथक करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
DPI के निर्देश के बाद इन जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने अतिथि शिक्षकों को Gfms पोर्टल से हटाने के आदेश जारी किए
दिनांक 8.1.2024 की VC बैठक में DPI के दिए गए निर्देश के बाद जिला सिंगरौली के शिक्षा अधिकारी ने आदेश क्रमांक/6918/IT/2024-25 में अतिथि शिक्षकों को Gfms पोर्टल से पृथक करने के आदेश जारी कर दी हैं। इसी क्रम में अन्य जिले गुना, श्योरपुर, शहडोल, भिंड ने अपने आदेश में अतिथि शिक्षकों को पोर्टल से कार्यमुक्त करने के निर्देश समस्त संकुल प्राचार्यों को दिए है।