परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

Dharmendra Choudhary
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क्या आपने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लिया है और अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं? यह लेख आपके लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है जिसमें हम आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को स्टेप-बाय-स्टेप समझाएंगे।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले, अपने राज्य के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। आप परिवहन विभाग की मुख्य वेबसाइट (https://parivahan.gov.in/parivahan/) पर जाकर अपने राज्य का चयन कर सकते हैं।

  2. "Apply for Driving Licence" पर क्लिक करें: वेबसाइट पर आपको "Apply for Driving Licence" या इसी तरह का एक विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।

  3. "Holding Learner Licence" चुनें: अगले पेज पर, आपको "Holding Learner Licence" विकल्प का चयन करना होगा।

  4. लर्नर लाइसेंस नंबर दर्ज करें: अब आपको अपना लर्नर लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। ध्यान दें कि लर्नर लाइसेंस नंबर सही फॉर्मेट में दर्ज किया जाना चाहिए।

  5. OTP वेरिफिकेशन: आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। OTP दर्ज करके आगे बढ़ें।

  6. व्यक्तिगत विवरण सत्यापित करें: आपकी लर्नर लाइसेंस से जुड़ी जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। इसे ध्यान से जाँचें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है।

  7. ड्राइविंग स्कूल विवरण (यदि लागू हो): अगर आपने किसी ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण लिया है, तो उसकी जानकारी यहाँ दर्ज करें। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे आपके लिए प्रक्रिया आसान हो सकती है।

  8. वाहन वर्ग चुनें: जिन वाहनों के लिए आप परमानेंट लाइसेंस चाहते हैं, उनका चयन करें।

  9. आवेदन की समीक्षा करें और सबमिट करें: सभी जानकारी को ध्यान से जाँचें और "Submit" बटन पर क्लिक करें।

  10. आवेदन शुल्क का भुगतान करें: अब आपको निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आप ऑनलाइन भुगतान विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।

  11. अपॉइंटमेंट बुक करें: भुगतान के बाद, आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। उपलब्ध तिथियों और समय स्लॉट में से चुनें।

  12. दस्तावेज़ अपलोड करें: आपको अपने एड्रेस प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट) और लर्नर लाइसेंस की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।

  13. ड्राइविंग टेस्ट: निर्धारित तिथि और समय पर अपने वाहन के साथ RTO कार्यालय जाएँ और ड्राइविंग टेस्ट दें।

  14. परमानेंट लाइसेंस प्राप्त करें: टेस्ट पास होने के बाद, आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। आप इसे डिजिटल रूप में डाउनलोड कर सकते हैं या कुछ दिनों बाद आपके पते पर डाक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

ध्यान रखें:

  • आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही करें।
  • ड्राइविंग टेस्ट के लिए समय पर RTO कार्यालय पहुँचें।

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